ऋषिकेश-सत्यापन ना कराने पर 72 मकान मालिकों से₹ 7,20,000 वसूले जूर्माना।
देव भूमि जे के न्यूज,ऋषिकेश जनपद देहरादून दिनांक 6 अगस्त 2024।
जनपद देहरादून में अन्य बाहरी राज्यों से बहुत से लोग मजदूरी/ नौकरी करने हेतु आते जाते रहते हैं। जिनकी जानकारी एवं जांच हेतु पुलिस सत्यापन कराए जाना अति आवश्यक है।
अतः बाहरी लोगों के पुलिस सत्यापन कराए जाने के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद देहरादून के द्वारा लगातार ब्रीफ कर जनपद के समस्त थाना प्रभारी को आदेश दिए जाते हैं।
उपरोक्त आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक देहात व क्षेत्राधिकारी ऋषिकेश द्वारा भी ब्रीफ कर समीक्षा की जाती है।
सत्यापन अभियान चलाने के संबंध मे कोतवाली ऋषिकेश द्वारा आज दिनांक 6 अगस्त 2024 को कोतवाली ऋषिकेश क्षेत्र अंतर्गत चंदेश्वरवर नगर के चंद्रभागा में सत्यापन की कार्रवाई की गई।सत्यापन अभियान के दौरान किराएदारों द्वारा सत्यापन ना कराने पर 72 यकान मालिको पर 7,20,000/- (सात लाख, बीस हजार) जुर्माना किया गया।
*सत्यापन करने से-
1- *बाहरी व्यक्तियों के उसके अपने जिलों में अपराधों की जांच हो जाती है।*
2- *यदि ऐसा व्यक्ति अपने जिले से कोई अपराध करके आया हुआ हो तो पता लग जाता है।*
3- *सत्यापन के दौरान उसकी जानकारी हेतु सत्यापन की एक प्रति पुलिस के माध्यम से उसके दिए गए पते पर जांच हेतु जाता है।*
4- *सत्यापन प्रत्येक 6 माह उससे अधिक समय हो जाने पर दोबारा कराया जाता है।*
5- *मकान मालिकों को जानकारी दी गई की सत्यापन अवश्य एवं उसकी एक प्रति निकटतम पुलिस थाने में जमा कराया जाना आवश्यक है।*
6- *बाहरी व्यक्ति समय-समय पर अपने पूर्व निवास स्थान पर भी आते-जाते रहते हैं। इस बीच यदि उनके द्वारा कोई घटना की गई हो तो उसकी जानकारी प्राप्त हो जाती है।*
8- *बाहरी व्यक्ति को जानकारी रहती है कि उनके विषय में उनकी संपूर्ण जानकारी निकटतम पुलिस स्टेशन में है।*
9- *यदि कोई अभियुक्त क्षेत्र में रह रहा हो तो सत्यापन के दौरान उसकी जानकारी स्पष्ट हो जाती है।*
*नोट- स्थानीय पार्षदों के माध्यम सभी मकान मालिकों को अपने किरायेदारों का सत्यापन कराने के सम्बन्ध मे निर्देश दिये गये है।*