*मंगलोर-बिना अनुमति जुलूस निकालने, डीजे बजाने, दूसरी पार्टी के समर्थकों के मकानों पर पत्थर फेंकने पर मुकदमा दर्ज*
हरिद्वार -मंगलौर विधानसभा उपचुनाव मगलौर के परिणाम घोषित होने के पश्चात अपनी पार्टी के जीतने की खुशी में बिना अनुमति जुलूस निकालने, डीजे बजाने, दूसरी पार्टी के समर्थकों के मकान पर पत्थर आदि फेंकने, पुलिस पार्टी के साथ अभ्रद्र व्यवहार करने, आम जनता के व्यवसाय और अधिकारो मे व्यवधान उत्पन्न करने, जुलूस सड़क सरेआम जाम करना आदि के संबंध में कोतवाली मंगलौर पर दिनांक 15-07-24 को वादिया श्रीमती अनविक्षा (काल्पनिक नाम) निवासी हरिद्वार द्वारा अंतर्गत धारा 191(2), 351(2), 125 भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कराया गया। उपरोक्त के अतिरिक्त प्रकरण के संबंध में उपनिरीक्षक नवीन नेगी (प्रभारी चौकी मंगलौर) द्वारा भी भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत धारा 191(2), 191(3), 190(2), 323, 352 व 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट पंजीकृत कराया गया।
एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र सिंह डोभाल द्वारा घटना में संलिप्त सभी अभियुक्तों की जल्द गिरफ्तारी एवं क्षेत्र में दोबारा से अमन चैन/शान्ति सौहार्द बनाये रखने हेतु एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह, सीओ मंगलौर विवेक कुमार एवं अधीनस्थों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए सबूतों के आधार पर कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया। आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस टीमों ने सोशल मिडिया में प्रसारित अनगिनत विडियोज़ एवं मेन्युअल तरीके से उपद्रव में सम्मिलित लोगों की पहचान करते हुए पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनके खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई जारी है।
श्रीमती अनविक्षा (काल्पनिक नाम) द्वारा पंजीकृत कराये गये अभियोग में साक्ष्य पाए जाने पर धारा 109 बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई। अन्य तीन लोगों का बीएनएसएस की धारा 125,135 के अंतर्गत चालान किया गया साथ ही पंजीकृत अभियोगों में भी इनके विरुद्ध महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जिनके सम्बन्ध मे कार्यवाही पृथक से प्रचलन में है। आरोपी जुऐब पुत्र इरफान, शुऐब पुत्र अबरार निवासी मौ0 मिर्दगान मंगलौर,साकिब पुत्र कामिल, सनाउल्ला पुत्र शमशाद निवासी सराय अजीज,दिलनवाज पुत्र इरफान नि0 मौ0 मिर्दगान का चालान कर दिया गया है।