मुनि की रेती थाना प्रभारी ने होटल स्वामियों/संचालकों तथा राफ्टिंग संचालकों को 11विंदुओं पर अमल करने का दिया निर्देश।
देव भूमि जे के न्यूज, मुनि की रेती 12.09.24*
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वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद टिहरी गढ़वाल आयुष अग्रवाल द्वारा जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को होटल संचालकों, होटल स्वामियों की गोष्ठी आयोजित किए जाने के निर्देश दिए गए थे। उक्त क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक टिहरी गढ़वाल तथा क्षेत्राधिकारी नरेंद्र नगर निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक थाना मुनि की रेती द्वारा दिनांक 12.09.24 को थाना मुनि की रेती पर थाना क्षेत्र के होटल स्वामियों/संचालकों तथा राफ्टिंग संचालकों गोष्ठी आयोजित की गई। उक्त गोष्ठी में प्रभारी निरीक्षक द्वारा निम्न दिशा निर्देश दिए गए:-
*1- थाना क्षेत्र के समस्त होटल संचालकों तथा स्वामियों को अपने होटल में सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने हेतु अवगत कराया कराएगा।
*2- होटल में काम करने वाले कर्मचारियों का सत्यापन शत प्रतिशत कराया जाए।
*3- होटल में आने वाले गेस्ट की विजिटर रजिस्टर में पूर्ण प्रविष्टियां अंकित कराए जाने हेतु अवगत कराया गया है।
*4- होटल में आने वाले विदेशियों की सूचना (form C) समय से स्थानीय अभिसूचना इकाई तथा पुलिस थाना को दिए जाने हेतु अवगत कराया गया ।
*5- होटल संचालकों को होटल में मादक पदार्थों का सेवन तथा अवैध गतिविधि न कराए जाने हेतु अवगत कराया गया।
*6- थाना क्षेत्र के किसी होटल में कोई घटना घटित होने पर सूचना तत्काल थाने पर दिए जाने हेतु अवगत कराया।
*7- थाना क्षेत्र के समस्त राफ्टिंग संचालकों को राफ्ट की सूची तथा कर्मचारियों का विवरण उपलब्ध कराए जाने तथा राफ्टिंग गाइड और हेल्पर का शत प्रतिशत सत्यापन कराए हेतु अवगत कराया गया।
*8- राफ्टिंग संचालकों को राफ्ट संचालन के समय गाइडों तथा हेल्परों को मादक द्रव्यों का सेवन न किए जाने की हिदायत दी गई।
*9- राफ्टिंग संचालन में संचालकों को प्रशिक्षित गाइड व हेल्पर को रखने भी की हिदायत की गई।*
*10- राफ्ट संचालकों को स्टार्टिंग पॉइंट/एंडिंग पॉइंट से राफ्ट का संचालन हेतु अवगत कराया गया।
*11- निर्माणधीन होटल में कार्यरत ठेकेदार/ मजदूरों का सत्यापन कराए जाने की होटल स्वामियों को हिदायत की गई।
उक्त गोष्ठी में होटल एसोसिएशन के पदाधिकारी तथा राफ्टिंग संगठन के पदाधिकारी,वरिष्ठ उप निरीक्षक थाना मुनि रेती, समस्त चौकी प्रभारी तथा उपनिरीक्षक गण उपस्थित रहे।