ऋषिकेश

*ऋषिकेश – किरायेदारों का सत्यापन न कराने वाले लोगों का18 चालान कर किया ₹1,80,000 जुर्माना*

देव भूमि जे के न्यूज 18 फरवरी 2024-

*ऋषिकेश पुलिस के द्वारा चलाया गया किरायेदारों/संदिग्ध व्यक्तियों/रेहड़ी ठेली लगाने वालों/स्क्रैप डीलर व काबडियो का सत्यापन अभियान*

*150 सत्यापन कर सत्यापन ना कराने वाले 18 मकान मालिकों के विरुद्ध कार्यवाही, 18 चालान माननीय न्यायालय कर ₹1,80,000 जुर्माना किया गया*

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद देहरादून के द्वारा जनपद देहरादून क्षेत्र अंतर्गत अपराधों पर अंकुश लगाए जाने व आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को कुशलता पूर्वक संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत दिनांक 18 फरवरी 2024 को प्रात: 8:00 बजे से जनपद के संपूर्ण थाना क्षेत्र में संबंधित क्षेत्राधिकारियों के निकट पर्यवेक्षण में 1-किराएदारों का सत्यापन 2-थाना क्षेत्र में सरहरी जनपदों से आकर विभिन्न कार्यों में संलिप्त व्यक्तियों का सत्यापन 3-रेहड़ी ठेली लगाने वालो का सत्यापन 4-स्क्रैप डीलर/कबाड़ी व उनकी दुकानों का सत्यापन 5-थाना क्षेत्र में संवेदनशील स्थानों के निवासियों का सत्यापन अभियान चलाने हेतु आदेशित किया गया है| उक्त आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक अपराध व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के मार्गदर्शन तथा क्षेत्राधिकारी ऋषिकेश के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली ऋषिकेश के द्वारा स्वयं नेतृत्व करते हुए आज 18 फरवरी 2024 को को 04 उपनिरीक्षक, 04 हेड कांस्टेबल, 12 कांस्टेबल, 06 महिला कॉन्स्टेबल की अलग-अलग टीम गठित कर ब्रीफ करते हुए चंद्रभागा, आवास विकास, शिवाजी नगर, गुमानीवाला, रूशा फॉर्म तथा आईडीपीएल क्षेत्र में उपरोक्त क्रम में सत्यापन अभियान चलाया गया। अभियान में किरायेदारों/संदिग्ध व्यक्तियों/रेहड़ी ठेली लगाने वालों/स्क्रैप डीलर व काबडियो का मौके पर सत्यापन करते हुए सत्यापन ना कराने वाले व्यक्तियों पर पुलिस अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की गई|
——————————

*सत्यापन के दौरान की गई कार्यवाही का विवरण*
**************************
1-कुल किए गए सत्यापन-150
2-सत्यापन ना कराने पर कुल चालान माननीय न्यायालय-18
3-जुर्माना माननीय न्यायालय- ₹1,80,000
4-81 पुलिस अधिनियम के अंतर्गत 07 चालान से संयोजन शुल्क कुल ₹2250

Devbhumi jknews

जीवन में हमेशा सच बोलिए, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *